बिहार में शराब पीने वाले नहीं जाएंगे जेल, …जानिए

बिहार में होली से पहले शराब पीने वालों को मद्य निषेध विभाग ने राहत दी है। सरकार ने फैसला लिया है कि अब राज्य में शराब पीते हुए पकड़े जाने पर जेल नहीं जाना पड़ेगा। बशर्ते, शराब पीने वाला व्यक्ति शराब के स्रोत की जानकारी दे दे। यानी यह बता दे कि उसे शराब कहां और किससे शराब मिली। इसके बाद अगर पुलिस या उत्पाद विभाग की कार्रवाई में बताई गई जगह से शराब बरामद हो जाती है या शराब बेचने वाला पकड़ा जाता है, तो शराब पीने वाले को जेल नहीं भेजा जाएगा।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के निर्देश पर सभी जिलों के उत्पाद अधीक्षकों को भी इस बाबत निर्देश जारी कर दिया गया है। इसका उद्देश्य शराब के अवैध कारोबार की जड़ तक पहुंचना है। दरअसल, शराब के विरुद्ध अभियान में जेल जाने वालों में शराब पीने वालों की संख्या अधिक थी। नए निर्देश का मकसद शराब बेचने वालों को जेल भेजना है। शराब पीने वालों की निशानदेही पर गिरफ्तारी होने पर तस्करों में भी खौफ बढ़ेगा।

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