बिहार में बेकाबू होते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए नीतीश सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही उनके निर्देश पर गृह विभाग ने विस्तृत मार्ग निर्देशिका जारी कर दी है। आइए जानते हैं कि इस निर्देशिका के तहत बिहार में लॉकडाउन के दौरान कौन सी सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। इस दौरान क्या-क्या खुला रहेगा और क्या पूरी तरह बंद रहेगा।
क्या बंद रहेगा
-सभी सरकारी-प्राइवेट कार्यालय 15 मई तक बंद रहेंगे। इनमें सिर्फ जरूरी सेवाओं से संबंधित कार्यालयों को ही खोलने की अनुमति है।
-15 मई तक सड़क पर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। अनावश्यक पैदल निकलना भी प्रतिबंधित।
-सभी स्कूल/कॉलेज/कोचिंग संस्थान/ ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान।
-सरकारी स्कूल/कॉलेजों में किसी तरह की परीक्षा नहीं होगी।
-सभी धार्मिक स्थल, सामाजिक/राजनीतिक/मनोरंजन/ खेल-कूद/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन/ समारोह।
-सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क।
-सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक।
लॉकडाउन में किनको मिलेगी छूट
-अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित)। दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाएं।
-ठेले पर घूमकर फल-सब्जी बेचने वाले (सुबह 7 से 11 तक)।
-रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें केवल होम डिलीवरी के लिए सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। NH पर स्थित ढाबे take home के आधार पर।
-ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा तथा शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य।
जरूरी सरकारी-निजी सेवाओं में किनको छूट
-जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायरब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय।
-बैंकिंग, बीमा, एवं ATM से जुड़ी सेवाएं, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान। सभी प्रकार के निर्माण कार्य (Construction Works)।
E-commerce से जुड़ी सारी गतिविधियां, कृषि एवं इससे जुड़े कार्य। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं।
-प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाएं।
-पेट्रोल पम्प, LPG, पेट्रोलियम से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान। निजी सुरक्षा सेवाएं।
-आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी/मांस-मछली/ दूध/PDS दुकानें- 7AM से 11AM तक।
सड़क पर निकलने में किनको छूट
-रेल-हवाई सफर के लिए जा सकेंगे।
-आवश्यक कार्यों में शामिल सेवाओं के कर्मी निजी वाहनों से जा सकेंगे।
-स्वास्थ्य सेवा से जुड़े वाहन चल सकेंगे।
-आवश्यक सेवा से जुड़े सरकारी वाहन।
-वैसे वाहन जिन्हें जिला प्रशासन से पास प्राप्त है।
-इंटरस्टेट यात्रा करने वाले वाहन आ-जा सकेंगे।
शादी समारोह, अंतिम संस्कार/श्राद्ध में क्या छूट
शादियां हो सकती हैं, लेकिन 50 लोगों की अनुमति रहेगी, जिसमें बारात, जुलूस और DJ नहीं रहेंगे। 3 दिन पहले नजदीकी थाने को सूचना देनी होगी। अंतिम संस्कार-श्राद्ध में 20 व्यक्तियों की अनुमति होगी।
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