बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नीतीश सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। राज्य भर में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। एक बार फिर से सभी धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क और उद्यान को आम लोगों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है। आठवीं तक के सभी स्कूल और कोचिंग संस्थान बंद कर दिए गए हैं। सभी दुकानें रात 8 बजे तक ही खुल सकेंगी।
आगे जानिए, नई गाइडलाइन में क्या है बंद-क्या रहेगा खुला
- सभी सरकारी कार्यालय और गैर-सरकारी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुले रहेंगे। सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित होगा।
- सभी दुकानें और प्रतिष्ठान 8:00 बजे रात तक ही खुले रहेंगे।
- प्री स्कूल से आठवीं कक्षा तक के विद्यालय और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन शिक्षण दिया जा सकेगा। 9वीं तथा उच्चतर कक्षाओं वाले विद्यालय और कोचिंग संस्थान 50% उपस्थिति के साथ खुले रहेंगे। ऑनलाइन शिक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी।
- सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं और आम जनों के लिए बंद रहेंगे। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क और उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे।
- विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किया जा सकेगा। इनमें डीजे एवं बारात-जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पहले देनी होगी। अंतिम संस्कार श्राद्ध कार्यक्रम के लिए भी 50 व्यक्तियों की सीमा रहेगी।
- रेस्टोरेंट्स और होटल आगंतुकों के बैठने की कुल क्षमता के अधिकतम 50% उपयोग के साथ चलेंगे। संबंधित प्रतिष्ठान सुनिश्चित करेगा कि उनके सभी कर्मी कोविड-19 का टीका ले चुके हों।
- सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के 100% के उपयोग की अनुमति रहेगी। परिवहन विभाग सुनिश्चित करेगा कि सार्वजनिक वाहनों में ओवर क्राउडिंग नहीं हो। सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
- निजी वाहनों में तथा सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर पैदल चलने वालों के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
- सभी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक-सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन 50% क्षमता एवं अधिकतम 50 व्यक्तियों की सीमा तथा कोविड-19 अनुकूल व्यवहार के अनिवार्य अनुपालन के साथ आयोजित किया जा सकेगा। आयोजन के लिए जिला प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी।
- सभी प्रकार के मेलों और प्रदर्शनी के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।
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