बिहार में लगा नाइट कर्फ्यू, …जानें क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा

बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नीतीश सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी।

क्या सख्ती
– हर रोज रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू। मतलब रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक अनावश्यक बाहर नहीं निकल सकेंगे। वैसे इस वक्त में यात्रा कर सकेंगे। आवश्यक सेवाओं पर कोई रोक नहीं रहेगी।
– सभी दुकानें और मंडियां अब शाम 6 बजे तक ही खुलेंगी, पहले 7 बजे तक खुला करती थीं।
– सभी शैक्षणिक संस्थान (स्कूल, कॉलेज, कोचिंग) जो 18 अप्रैल तक बंद थे, उसे बढ़ाकर 15 मई तक कर दिया गया है। इस दौरान किसी भी तरह की परीक्षा भी नहीं ली जाएगी। परीक्षाओं पर रोक में कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं आएंगे। यह निर्देश BPSC, SSC और तकनीकी चयन आयोग परीक्षा पर लागू नहीं होगा।

– सभी धार्मिक संस्थानों को 20 अप्रैल तक बंद रखने का पहले आदेश दिया गया था। उसे बढ़ाकर 15 मई कर दिया गया है।
– सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, पार्क और उद्यान भी बंद।
-सरकारी और निजी कार्यालय शाम 5 बजे तक ही खुले रहेंगे।

– सभी तरह के सार्वजनिक आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा।
– शादी-विवाह कार्यक्रम में 100 लोगों को अनुमति।
– दफन और दाह संस्कार में 25 लोगों को अनुमति।

– रेस्टोरेंट, भोजनालय, ढाबे में बैठकर खाना प्रतिबंधित। होम डिलीवरी कर सकते हैं, लेकिन रात 9 बजे तक ही।
– पहले की ही तरह हर जिले, ब्लॉक स्तर पर कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। इनमें लोगों को हर तरह की सुविधा दी जाएगी।
– भीड़ को नियंत्रित करने के लिए धारा 144 लगाई जाएगी। जिला मुख्यालय और प्रखंड कार्यालय में धारा 144 लागू करके भीड़ को नियंत्रित किया जाएगा। सभी जिलाधिकारियों को धारा 144 लगाने का अधिकार दिया गया।

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अब जानिए, क्या मिलेंगी सहूलियतें
– ग्रामीण कार्य विभाग और नगर विकास विभाग द्वारा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में मास्क उपलब्ध कराया जाएगा और जागरूकता अभियान चलाया जायेगा।
– एंबुलेंस की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, जितनी भी जरूरत पड़ेगी, उतनी एंबुलेंस उपलब्ध कराई जाएगी।
– सभी सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में लिक्विड गैस ऑक्सीजन के प्लांट की व्यवस्था की जाएगी।

– मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अनुमंडल अस्पतालों में गंभीर मरीज के उपचार की व्यवस्था की जाएगी।
– होम आइसोलेशन के व्यक्ति की डेली मॉनिटरिंग की जाएगी।
– अनुमंडल स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाएगा।
– सारे चिकित्सा कर्मी और चिकित्सकों को 1 माह का वेतन अतिरिक्त दिया जाएगा।

यह सभी फैसले तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।