आज से स्कूल-कॉलेज-कोचिंग, धार्मिक स्थल, मॉल सब खुलेंगे

बिहार में कोरोना की संक्रमण दर में सुधार को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रतिबंधों में बड़ी रियायत का ऐलान कर दिया है। सोमवार से सभी शिक्षण और प्रशिक्षण व कोचिंग संस्थान खोले जा सकेंगे। 8वीं तक के स्कूल और कोचिंग संस्थान 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे। वहीं, 9वीं एवं उच्चतर कक्षाओं से संबंधित स्कूल और कॉलेज, कोचिंग व छात्रावास व उनके कार्यालय 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ संचालित होंगे। अन्य शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थान भी शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। अब नाइट कर्फ्यू भी खत्म कर दिया गया है।

रविवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के बाद सीएम नीतीश कुमार ने रियायतों की घोषणा की। नई गाइडलाइन 7 फरवरी से 13 फरवरी तक प्रभावी होगी। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने नई घोषणा और जारी किए गए आदेश की जानकारी दी। सभी DM स्थानीय परिस्थितियों की समीक्षा कर अतिरिक्त अधिक सख्त प्रतिबंध लगा सकते हैं। जानिए सरकार की नई गाइडलाइन…

यहां 50% की बंदिश

  • सिनेमा हॉल दर्शकों की कुल क्षमता के 50 % के साथ संचालित होंगे। पहले बंद थे।
  • रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत उपयोग के साथ संचालित होंगी।
  • क्लब, जिम एवं स्विमिंग पूल 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ तथा स्टेडियम और स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे।
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नियोजन व परीक्षाएं
केंद्र एवं राज्य सरकार के आयोगों द्वारा आयोजित नियोजन संबंधी परीक्षाएं तथा विभिन्न बोर्डों द्वारा आयोजित परीक्षाएं संचालित की जा सकेंगी।

दुकान व मॉल
दुकानें व प्रतिष्ठान सामान्य रूप से खुल सकेंगे। पहले रात 8 बजे तक ही दुकानों को खोलने की अनुमति थी। दुकानों व प्रतिष्ठानों में हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिनग का पालन करना होगा। शॉपिंग मॉल कोविड सामान्य तरीके से खुल सकेंगे। पहले बंद थे।

शादी-विवाह
विवाह समारोह में 200 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे लेकिन डीजे एवं बारात जुलूस की अनुमति नहीं होगी। स्थानीय थाना को विवाह की सूचना तीन दिन पहले देनी होगी। अंतिम संस्कार, दफन एवं श्राद्धकर्म में 200 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। पहले यह क्षमता 50 थी।

धार्मिक स्थल
सभी धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुलेंगे। पहले ये पूरी तरह बंद थे।

पार्क व उद्यान
पार्क एवं उद्यान सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुल सकेंगे। पहले पूरी तरह बंद थे।

सभा समारोह
सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन जिला प्रशासन की पूर्वानुमति से आयोजित किए जा सकेंगे।

यातायात
सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित क्षमता के 100% उपयोग की अनुमति रहेगी। परिवहन विभाग सुनिश्चित करेगा की सार्वजनिक वाहनों में ओवर क्राउडिंग ना हो। सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

सरकारी दफ्तर
सरकारी एवं गैरसरकारी कार्यालय में 100 % उपस्थिति के साथ काम होगा। पहले 50% क्षमता के साथ कार्यालय चल रहे थे। कार्यालय में सिर्फ कोविड टीका लेने वाले आगंतुकों के प्रवेश की अनुमति होगी। न्यायिक प्रशासन के बारे में हाइकोर्ट के द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी होगा।

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