बिहार में सभी शिक्षण संस्‍थान बंद, जानिए कोरोना की नई गाइडलाइन

बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा गुरुवार को अहम फैसला लिया गया है। बीते चार जनवरी को जारी गाइडलाइन में संशोधन करते हुए अब राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज और यहां तक की कोचिंग संस्थानों को भी तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्देश दिया गया है। इस आदेश के तहत सभी विद्यालय/महाविद्यालय, शिक्षण/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान (उनके छात्रावास सहित) 21 जनवरी तक बंद रहेंगे।

हालांकि इन संस्थानों के कार्यालय को 50% स्टाफ के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा पुलिस और मेडिकल सेवा से जुड़े शिक्षण संस्थान और उनके हॉस्टल बंद नहीं होंगे। वहीं ऑनलाइन शिक्षण कार्य पहले की तरह संचालित किए जाते रहेंगे। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की ओर से ली जाने वाली परीक्षाएं भी आयोजित हो सकेंगी। विद्यालय बोर्डों की परीक्षाएं भी ली जा सकेंगी।

बीते चार जनवरी को जारी गाइडलाइन के एक अन्य आदेश में सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय को 50 फीसदी स्टाफ के साथ खोलने की अनुमति दी गयी है। सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित होगा। सरकार ने कुछ सेवाओं को इस आदेश में छूट दिया था। गुरुवार को इसी अपवाद सूची में एक और सेवा को गाइडलाइन में संसोधन करके जोड़ा गया है। इनमें अब निर्वाचन विभाग की अत्यावश्यक गतिविधयों से जुड़े कार्यालय को भी शामिल किया गया है।

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